Breaking News

वीकेंड कर्फ्यू में सोमवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी दिल्ली, सीमित क्षमता के साथ खुले रहेंगे थिएटर-मल्टीप्लेक्स

देश की राजधानी दिल्ली इस समय कोरोना संक्रमण की ताजा लहर से जूझ रही है। हालात यह है कि मौजूदा समय में दिल्ली ही देश में कोरोना का एपिसेंटर बनती नज़र आ रही है। बीते दिन करीब 17 हजार कोरोना केस सामने आए थे्। इस बीच दिल्ली में शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इसका ऐलान किया था।


दिल्ली में शुक्रवार रात को 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान लोगों के बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरनेटमेंट पार्क बंद रहेंगे।

वीकेंड कर्फ्यू में सिनेमा हॉल को छूट दी गई है। थियेटर, मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल अपनी कुल क्षमता के 30 फीसदी के हिसाब से खुले रहेंगे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए वीकली मार्केट पर अहम फैसला लिया गया है। अब दिल्ली में जोन के हिसाब से एक दिन में एक मार्केट खुलेगी। स्थानीय अधिकारियों द्वारा लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कब कौन-सी मार्केट खुलेगी। इन्हें किसी बड़े पार्क में भी लगाया जा सकता है।

दिल्ली में अभी बाहर जाकर खाना खाने की मनाही है। यानी आप रेस्तरां, होटल, पब, में जाकर कुछ खा-पी नहीं सकते हैं। हालांकि, होम डिलीवरी या टेक-अवे की इजाजत दी गई है। यानी आप कुछ मंगाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। अगर आप केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड् हैं, सिविल डिफेंस या फायर सर्विस में काम करते हैं, जिला अधिकारी दफ्तर में काम करते हैं। तो आपको वीकेंड कर्फ्यू के दौरान काम पर जाने की छूट है। इनके अलावा बिजली, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को भी काम पर जाने की छूट है। कोर्ट के जजों, वकीलों को भी काम की छूट है, लेकिन हर किसी को एक वैलिड आईडी कार्ड दिखाना होगा।

अगर आप किसी अस्पताल में काम करते हैं, तो आपको बाहर जाने की छूट है। उसके लिए आईडी कार्ड दिखानी होगी। किसी मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना है, तो ले जा सकते हैं। अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर अस्पताल जा सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय परिवहन सर्विस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। बसें भी चालू रहेंगी। किसी दूसरे राज्य में जाने या वहां से आने के लिए किसी ई-पास की भी जरूरत नहीं है। मीडिया के लोगों को आईडी कार्ड से साथ काम पर जाने की छूट है।

मेडिकल, डेयरी, सब्जी, फल, खाने-पीने की जरूरी दुकानों और वहां काम करने वालों को छूट है। बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम से जुड़े व्यक्ति को छूट है। इंटरनेट सर्विस, टीवी, ब्रॉडकास्ट से जुड़े लोगों को छूट है। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी पंप पर काम करने वाले लोगों को छूट रहेगी। दिल्ली मेट्रो और बस सर्विस चालू रहेगी। लेकिन इनमें वही लोग सफर कर सकेंगे, जो छूट के दायरे में आते हैं। अगर किसी की शादी है तो उसमें 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, उसके लिए ई-पास बनवाने की जरूरत होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। उसके लिए भी परमिशन लेनी होगी। किसी भी तरह के ई-पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डेल्ही.जीओवी.आईएन पर अप्लाई किया जा सकता है।