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लालू यादव को लगा तगड़ा झटका, जमानत याचिका पर अब 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल चारा घोटाला डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया गया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी.

आज कृष्ण मोहन प्रसाद समेत चार लोगों को डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में जमानत दी गई. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि जिन लोगों को आज जमानत दी गई. उन लोगों की जमानत पर सीबीआई की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई. लेकिन, लालू प्रसाद की जमानत पर सीबीआई की ओर से और ऑब्जेक्शन किया गया. चूंकि सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत पर कोई काउंटर एफिडेविट अब तक फाइल नहीं किया है. इसलिए इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी.

RJD ने CBI पर लगाया बड़ा आरोप
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मामले की सुनवाई हुई. राजद के राष्ट्रीय महासचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद को राजनीतिक साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो लोग स्पष्ट रूप से दोषी थे. उन्हें जमानत दे दी गई और सीबीआई की ओर से इस पर आपत्ति भी दर्ज नहीं की गई. लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद को जमानत देने की बात आई.

सीबीआई ने जमानत पर ऑब्जेक्शन किया. अभय कुमार सिंह ने बताया कि सीबीआई ने जानबूझकर अब तक इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया है. ताकि लालू प्रसाद की जमानत को लंबा खींचा जा सके. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि 22 अप्रैल को लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी.

चारा घोटाला के अन्य मामलों में मिल चुकी है जमानत
बता दें, चारा घोटाला के दूसरे मामलों में लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और सिर्फ डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में ही उन्हें जमानत मिलना बाकी है. डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला चारा घोटाले के सभी केस में सबसे बड़ा मामला है. डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी.