राजद के मुखिया लालू प्रसाद के लिए राहत भरी बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने शनिवार को चारा घोटाला केस में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। अब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत दी गई है। इसमें उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड देना होगा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना इजाजत के वे भारत से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकेंगे।
लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर केस नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, मगर CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा था। मगर शनिवार को हुई सुनवाई में लालू को जमानत दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का दिल्ली में स्थित एम्स में उपचार चल रहा है।
लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की इजाजत के लालू प्रसाद देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के केस में लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस केस में CBI की कोर्ट ने लालू को सात-सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने ये भी दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई ने दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।