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लखीमपुर कांड : सुप्रीम कोर्ट आशीष की जमानत पर हुए सख्त, UP सरकार को नोटिस

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तलब किया हैं। मामले के एक गवाह पर हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों न उसकी जमानत रद कर दी जाये। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

 

ज्ञात हो कि लखीमपुर हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद मृतक किसानों के परिजनों ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद की जाये। मृतक किसानों के परिजनों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि 10 मार्च को एक गवाह पर हमला हुआ और धमकी दी गई कि सरकार फिर से आ गई हैं। इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही सभी गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया गया है।

 

याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट का आदेश गलत था। कोर्ट को गंभीर अपराध के आरोपी को जमानत नहीं देना चाहिए था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कोर्ट में सुनवाई से पहले गवाह पर जानलेवा हमला किया गया। ज्ञात हो कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिज्ञा टेनी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। इस मामले में चार किसानों और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इसमें दो भाजपा कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक स्थानीय पत्रकार शामिल था।