एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना(Corona )की लहर चल पड़ी है. ऐसे में सभी लोग मास्क पहनना(Wear mask), सामाजिक दूरी(Social distance) बनाए रखना जैसे कई काम करना शुरु कर चुके है. इसी कोरोना के बीच होली का त्यौहार भी पड़ गया. ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केंद्र सरकार ने हर राज्य को पत्र लिख कर अपने लेवल पर नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है. जो खत गृह मंत्रालय से लिखा गया है, उसमें त्यौहारों के मौके पर एक साथ इकट्ठा होने पर मना किया गया हैं. इसके साथ ये भी निर्देश दिये गये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का प्रयोग जरूर किया जाए. केंद्र के पत्र में कहा गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें ध्यान देने की जरूरत है जिससे कोरोना के फैलते संक्रमण को और बढने से रोका जा सके.
झारखंड में नई गाइडलाइंस
झारखंड सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. 25 मार्च के चार महीने पहले इस राज्य पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए थे. कोरोना के 278 नए मामले राज्य में सामने आए थे. वहीं बीते दिन इन आंकड़ो ने 300 पार करते हुए 308 हो गए. इस समय राज्य में 1399 एक्टिव केस हैं.
नई गाइडलाइंस में रामनवमी, होली, सरहुल और अन्य त्योहारों पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन में इकट्ठा होने से रोक लगाई गई है. इसके अतिरिक्त होली, रामनवमी, शब ए बारात, गुड फ्राइडे जैसे कई त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गयी है. कंटेनमेंट जोन्स के बाहर जिन गतिविधियों की अनुमति थी वो अब भी जारी रहेंगी. वहीं धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर , मस्जिदों पर पर केंद्र सरकार की तरफ से 4 जून को जारी गाइडलाइंस वैसे ही पालन किया जा रहा है, जैसे पहले किया जा रहा था. ऑफिस में भी इन्ही निर्देशों का पालन करने की बात कही गयी है.
उत्तराखंड की नई गाइडलाइंस
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तराखंड सरकार ने भी नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है. इस जारी गाइडलाइंस के अनुसार होली में ( होलिका दहन के स्थान में वहां की क्षमता के हिसाब से केवल 50 फीसदी लोग ही मौजूद रह पाएंगे और 60 साल से ज्यादा और 10 वर्ष से कम आयु के लोगों व गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को समारोह में ना जाने के निर्देश दिए गए हैं. तो वहीं, कंटेन्मेंट जोन में होली को हर मायने में प्रतिबंधित कर दिया गया है. केवल अपने- अपने घरों में त्यौहार सेलिब्रेट करने का आदेश दिया गया है. ये भी कहा गया है कि होली में जितना हो सके रंगो से दूरी बनाई जाए. साथ ही रंगो से दूर रहने की भी बात कही गयी है. खानपान की चीजों को एकदूसरों से खिलाने से बचने के लिए कहा गया है. खिलाना जरूरी ही हो तो इसके लिए डिस्पोजल का प्रयोग किया जाए.
गुरुग्राम और गोवा में नए गाइडलाइन
होली के त्यौहार को देखते हुए गुरुग्राम और गोवा में भी नए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. अपने आदेश में सरकार ने कहा है कि जे भी आने वाले त्योहार है, उन के दौरान किसी भी सार्वजनिक आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है. गुरुग्राम में भी डीएम ने नए गाइडलाइन जारी कर दिए है. उनके निर्देश के अनुसार होली से जुड़े किसी भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा. 29 मार्च तक यह आदेश लागू रहेगा.
हाई लेवल बैठक में हिमाचल के लिए फैसला
बढ़ते हुए कोविड के केस को देखते हुए हिमांचल के सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की और 4 अप्रैल कर राज्य में स्कूल, कॉलेज, विवि और तकनीकी संस्थानों के बंद करने का आदेश दिया है. होली के आयोजनों पर भी रोक लगा दी गयी है. सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की कि लोग अपने परिवार के साथ घर में टिवी देखते हुए ही होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करें. हिमाचल में 3 अप्रैल को सरकारी छुट्टी की ऐलान किया गया है.