केंद्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी राज्य में सफाई को लेकर काफी संजीदा है। प्रदेश को स्वच्छ बनाने व प्रदूषण से बचाने के लिए तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं।
सरकार ने शहरों और गांवों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक सख्त नियमावली बना दी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में सामाजिक स्थल व सरकारी जगहों पर गंदगी करेंगे तो अब आपकी खैर नहीं, जिसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा।
सरकार नई व्यवस्था के अंतर्गत गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगर निकायों पर छोड़ दिया है। वैसे तो केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 है। इसे लेकर नगर निकायों को अपने यहां बोर्ड से पास कर उपविधि बनानी थी, लेकिन ज्यादातर ने ऐसा नहीं किया।
यूपी के नगर निकायों में मानक के अनुसार कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाई है। इसका उद्देश्य निकायों में स्वच्छता रखने और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए शुल्क व नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलना है।