दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन मामले में एक अमेरिकी वीडियो शेयरिंग ऐप ‘ट्रिलर’ को समन और नोटिस जारी किया।
सिंगल बेंच जज जस्टिस अमित बंसल यशराज की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ट्रिलर को उसके कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी।
अपने मुकदमे में, यशराज ने दावा किया है कि ट्रिलर के पास एक एक्सट्रेक्शन टूल है जो यूजर्स को उनके कंटेंट का इस्तेमाल करके ऑडियो-विजुअल या शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है।
पीठ मामले को अगली सुनवाई दो फरवरी को करेगी।
ट्रिलर के वकील के मुताबिक, यशराज और सोशल मीडिया कंपनी के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा है और वह इस संबंध में कंपनी के निर्देशों का पालन करेंगे।
ट्रिलर के प्रतिनिधि ने आगे दावा किया कि सोशल नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म ने इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया है और कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटा रहा है।
मुकदमे में आगे दावा किया गया कि भले ही वॉर्निग के बाद कुछ लिंक हटा दिए गए हों, लेकिन ट्रिलर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। कई लिंक अभी भी एक्टिव है।