पहले से ही बेरोजगारी का दंंश झेल रहे देश पर कोरोना वायरस का कहर दोहरी मार साबित हुआ है। वो इसलिए..क्योंकि कोरोना काल में काफी संख्या में लोग बेरोजगारी का शिकार हुए हैं। कई सारे संस्थान व कंपनियों पर ताला जड़ चुका है, लिहाजा काफी संख्या में लोग बेरोजगारी का शिकार हए हैं, मगर अब ऐसे ही लोगों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब ऐसे सभी लोगों के लिए जो कोरोना काल में बेरोजगार हुए हैं, उन्हें बेरजोगारी भत्ता देने जा रही है। पहले ये बेरोजगरी भत्ता कर्मचारी के मूल सैलरी का 25 फीसद था, जिसे अब बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए यह राहतभरा कदम साबित होगा।
कैसे मिलेगा फायदा?
बता दें कि सरकार ने अपनी इस योजना का लाभ लोगों को देने हेतु वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य किया है। कर्मचारियों को फायदा दिलाने हेतु अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जिसका संचालन ESIC की तरफ से किया जाता है, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
करना होगा इन शर्तों का पालन
उधर, इन शर्तों का पालन करने हेतु कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है, जैसे कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम के तहत जुड़े रहना अनिवार्य है, तभी आप इस लाभ के पात्र होंगे। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है।
तीन महीने तक मिलेगा फायदा
आपको बताते चले कि इस स्कीम के तहत लोगों को तीन महीने तक अनवरत मूल सैलरी का 50 फीसद हिस्सा मिलता रहेगा। हलांकि पहले यह नियम 25 फीसद तक निर्धारित था। अब इसे बदल दिया गया है। यह फायदा अब लोगों को 90 दिनों तक मिलता रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री संतोष गंगावर ने खुद दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम के मुताबिक कर्मचारियों को सरकार के इस नियम का फायदा उठाने के लिए पहले खुद ही करनी होगी।