दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर बाजार में भारी भीड़ पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को कहा कि कोविड हो या गैर-कोविड, वहां की स्थिति भयावह है और लोगों के हुजूम से भगदड़ हो सकती है। इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अदालत सरोजिनी नगर बाजार में अवैध अतिक्रमण और वहां अनधिकृत विक्रेताओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी बाजार में कई वर्ष पहले एक बम विस्फोट हुआ था। अदालत ने कहा कि कोविड है या नहीं, लोगों को सतर्क रहना होगा।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सरोजिनी नगर बाजार में कोविड-19 संक्रमण या भगदड़ से कोई मौत होती है तो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके जिम्मेदार होंगे। अदालत ने दिल्ली पुलिस और डीडीएमए को बाजार में लोगों की आवाजाही के लिए एक योजना तैयार करने को तथा एनडीएमसी और अन्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वहां कोई भीड़भाड़ न हो। अदालत ने डीडीएमए को तुरंत बाजार का दौरा करने और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया है।