Breaking News

पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी

पंजाब में अब पूर्व विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगी। पंजाब के राज्यपाल ने ‘एक विधायक एक पेंशन’ के कानून को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया कि मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।

आज इस कानून के लागू होने से विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है।  पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा ‘एक विधायक, एक पेंशन’ अध्‍यादेश पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था पर अब इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इसके बाद, आगे के हर एक कार्यकाल के लिए अलग 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। वर्तमान समय में 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है। हालांकि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगी।