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टू-व्हीलर चालक के लिए सरकार का नया आदेश, हेलमेट पहनने के बाद भी लग सकता भारी जुर्माना

देशभर में केंद्र में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तेजी से बदला है। पिछले साल सरकार ने ट्रैफिक नियमों में जुर्माने को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ा था। हजारों की रकम में लोगों के चालान कटे थे लेकिन अब नकली और लोकल हेलमेट पहनकर सरकार को चकमा देने वालें भी सावधान हो जाए। क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। जो नकली और लोकल हेलमेट पहनते है। माना जा रहा है कि अब लोकल हेलमेट पहनकर बाइक-स्कूटर समेत दोपहिया वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माना (Heavy penalty) भुगतना पड़ सकता है।

दरअसल केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक आदेश दिया है। जिसमें मुताबिक, देश में सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रामाणित दुपहिया वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे। इससे हेलमेट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं, अब इस आदेश के बाद अगर लोकल और नकली हेलमेट बनाने वाला कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया। तो उसे सीधा जेल हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों (Quality Control) के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है। जिसके अनुसार, दुपहिया वाहन पर चलने वालों के लिए सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मंत्रालय के विज्ञिप्ति में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी। इस समिति में एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा बीआईएस के विशोषज्ञों सहित विभिन्नत क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए थे। इस समिति ने ही अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। जिसमें हल्के भार वाले हेलमेट की बात कही गई थी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही मंत्रालय ने अपना फैसला लिया है।

बता दें कि इस नियम के बाद देशभर में ब्रेडेंड हेलमेट की बिक्री ही होगी। अगर खराब क्वालिटी या लोकल हेलमेट बेचना अपराध होगा। इस नियम को तोड़ता हुआ अगर पाया गया। तो उस व्यक्ति से 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। इसी तरह अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति लोकल हेलमेट बनाता पकड़ा गया। तो उस व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे जेल भी हो सकती है। ध्यान रहें, कि कुछ समय पहले ही सरकार ने नए संशोधित मोटर कानून को लागू किया था। इस इस नए कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने की रकम को 10 गुना कर दिया है।