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जेल से रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत

लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी ने कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध किया था मगर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल के पक्ष में ये फैसला सुनाया और उन्हें अंतरिम राहत दी। बता दें कि दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान है।

जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, ऐसे में उनका चुनाव प्रचार में उतरना निश्चित ही न सिर्फ पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा, बल्कि दिल्ली की चुनावी फिजाओं में भी बदलाव नजर आएगा। बता दें कि शराब नीति केस में ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को 49 दिन बाद राहत मिली है। 1 अप्रैल से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा
केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक जून तक जमानत दे रहे हैं। एसजी ने कहा कि प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक के लिए जमानत दें। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई। केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

SC ने 7 मई को फैसला रखा था सुरक्षित
इससे पहले केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार (7 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी लेकिन उस दिन फैसला नहीं आ सका था। ईडी की तरफ से कहा गया कि अभी दलीलें बाकी हैं और अंतरिम जमानत पर पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए। दरअसल, ईडी केजरीवाल के अंतरिम जमानत का लगतार विरोध कर रही है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया।