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चेक बाउंस होने पर अदालत ने बिल्डर को दो साल की जेल और 5.6 करोड़ का लगाया जुर्माना

महाराष्ट्र की एक अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में एक बिल्डर को दो वर्ष कैद और 5.6 करोड़ का अर्थदंड लगाया। मामले 2.55 करोड़ व 25 लाख रुपये के दो चेकों के भुगतान से संबंधित थे।

अदालत ने आरोपी के खिलाफ भुगतान की तय राशि का दोगुना जुर्माना लगाया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने यह फैसला 12 दिसंबर को सुनाया था, लेकिन आदेश का ब्योरा शनिवार को उपलब्ध हुआ। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा ठाणे के एक वकील ने दर्ज कराया था, जिन्हें कानूनी सेवाओं के बदले वे चेक दिए गए थे।