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इस तारीख तक करें PAN card को आधार से लिंक नहीं कराया, तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए आयकर विभाग(Income tax department )ने आधार कार्ड (Aadhar card  )को पैन कार्ड(PAN card) से लिंक(Link ) कराना जरूरी कर दिया है। इसलिए अगर आपने किसी भी कारणवश अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड  लिंक करने की आखिरी डेट निकाल दी है। ये आखिरी डेट  31 मार्च 2021 है। अब यदि आपने 31 मार्च कर ये काम नहीं किया, तो आपके पैन कार्ड होने ना होने का कोई मतलब नहीं होगा। इस कंडीशन में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस वजह से जितना जल्दी हो सके अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लें।

आधार से पैन कार्ड लिंक है या नहीं कैसे जानें-

 

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट से स्टेटस चेक करे फिर आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां पर लेफ्ट साइड पर लिखे क्विक लिंक ऑब्शन के लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिस पर ऊपर की तरफ एक हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी दी गई होगी। यहां पर आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। इसके बाद आधार स्टेटस की लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको अपने आधार और पैन लिंक होना ना होने के बारे में पता चल जाएगा।

कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक

 

आईडीपीएन नंबर को अपने फोन पर कैपिटल लेटर से टाइप करें फिर इस पर अपना आधार और पैन नंबर लिखें । आए हुए मैसेज को  567678 या 56161 पर सेंड कर दें। इसके बाद  आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की काम शुरू कर देगा।

ऑनलाइन भी कर सकते है लिंक

 

वेबसाइट पर लेफ्ट साइड क्विक लिंक में दिए ऑप्शन लिंक आधार पर क्लिक करें। यहां पर अगर आपता अकाउंट पहले से क्रिएट है तो रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

भरना पड़ सकता है जुर्माना

 

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के अंतर्गत अगर आप इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा था कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।