पिछले कुछ समय से पुराने सिक्के व नोट (Old Note and Coin) की खरीदी-बिक्री का क्रेज चल रहा है. कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पुराने बैंक नोट और सिक्के बेच रहे हैं. लेकिन इसी बीच आपको जान लेना जरूरी है कि RBI ने हाल ही में इसे लेकर एक जरूरी सूचना जारी की है. RBI ने बताया कि पुराने बैंक नोट और सिक्कों की बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक का नाम और लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी ये नोट खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये खबर पढ़ लें.
आरबीआई ने किया सावधान
अगर आप भी पुराने सिक्के और नोट बेचने या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आरबीआई की तरफ से दी गई ये जानकारी जरूर देख लें. ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग लगातार ग्राहकों को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं. इसके लिए वो रोजाना नए नए तरीके इजात करते हैं.
RBI ने ट्वीट कर कही ये बात
रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट जारी कर कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कुछ तत्व गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क/ कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं.’
आरबीआई किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं
रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है, ‘वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है और इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए किसी से कोई शुल्क या कमीशन कभी नहीं मांगेगा. साथ ही बैंक ने कहा है कि उसने किसी संस्था या व्यक्ति को इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह का कोई प्राधिकार नहीं दिया है.’
RBI ने साफ की स्थिति
आपको बता दें कि आरबीआई इस तरह के मामलों में डील नहीं करता है और ना ही कभी किसी से इस तरह के शुल्क या कमीशन मांगता है. बैंक ने कहा, ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति इत्यादि को इस तरह के ट्रांजैक्शन पर रिजर्व बैंक की ओर से शुल्क या कमीशन लेने के कोई अथॉरिटी नहीं दी है. भारतीय रिजर्व बैंक आम लोगों से इस तरह के जाली और धोखाधड़ी वाले ऑफर्स के झांसे में नहीं आने की सलाह देता है.’