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अब भगवान को खुश करने के लिए धार्मिक स्थानों पर नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे, हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने अधिकारियों से छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों पर रखे पटाखों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा,“मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश जारी करता हूं। अब से धार्मिक स्थानों पर कोई पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पटाखे फोड़ने का धर्मग्रन्थ में कोई आदेश नहीं है।”

firecrackers will not be burst at religious places: संयोग से राज्य के मंदिरों और चर्चों में वार्षिक उत्सव के समय पटाखे फोड़ना आम बात है और यह बहुत ही अजीब समय पर होता है। लेकिन स्थानीय लोगों के गुस्से के डर से पीड़ित लोग चुप रहते हैं। कोर्ट ने यह कदम एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया, जिसमें विशेष रूप से इस परंपरा में हस्तक्षेप की मांग की गई थी। जज ने कहा कि उन्हें भी इसका अनुभव हुआ है।

कोर्ट ने जिला अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस निर्देश को तोड़ा गया तो गलत काम करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी और मामले को 24 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया, साथ ही राज्य के वकील को अगली सुनवाई से पहले इस पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।