बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक अहम फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक, चेक के जरिये पेमेंट करने के नियम में बदलाव किया गया है जो बैंक ग्राहकों पर निर्भर करेगा। आरबीआई के नए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) के तहत अगर कोई ग्राहक चेक के जरिए 50 हजार रुपए या उससे अधिक की पेमेंट करता है तो उसे कुछ जरूरी जानकारियों की दोबारा पुष्टि करनी होगी। हालांकि, इसमें ग्राहक की पूरी रज़ामंदी शामिल होगी। ये नियम ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वह इस नियम को मानना चाहते हैं या नहीं।
धोखाधड़ी पर लगेगा लगाम
नए पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बदले गए इस नियम को 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा ये कदम बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया गया है। बता दें कि, पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है, जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इस टूट के जरिए ग्राहकों को कुछ जरूरी जानकारियां देनी होगी, अगर उन जानकारियों में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो चेक को रद्द किया जाएगा।
गड़बड़ी पर हो सकती कार्रवाई
पॉजिटिव पे सिस्टम के मुताबिक, चेक जारी करने वाले व्यक्ति को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक से जुड़ी कुछ जानकारियां बतानी होगी। साथ ही, चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में बताना होगा। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। यही नहीं, संबंधित बैंक ब्रांचेस को इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर जरूरत हुई तो कार्रवाई भी की जा सकती है।
ग्राहक खुद करेगा फैसला
RBI के मुताबिक, इस सिस्टम के तहत बैंक 50,000 रुपये और उससे ज्यादा के सभी भुगतान के मामले में बैंक ग्राहकों के लिए इसे लागू करेंगे। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने का फैसला खाताधारक खुद करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस नए सिस्टम को विकसित करेगी और CTS के जरिए ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी।
आरबीआई ने बैंकों को दिया निर्देश
आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे वॉयस फीचर्स (Voice Features) को लेकर जागरुकता अभियान चलाएं और इसके बारे में ग्राहकों को जानकारी दें। बैंक इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट, ब्रांच में डिस्प्ले, एटीएम, वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिये जागरुक कर सकते हैं। भले ही, पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत 50 हजार में चेक के जरिए पेमेंट में ग्राहकों की रज़ामंदी जरूरी होगी, लेकिन पांच लाख या उससे अधिक के पेमेंट पर इस नियम को अनिवार्य किया जा सकता है। आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2021 से पहले नए चेक के नियम के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।