क्रूज ड्रग केस में NDPS की स्पेशल कोर्ट ने एक अन्य आरोपी नुपुर सतीजा को जमानत दे दी. इस दौरान कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा नुपुर के पास कथित तौर पर ड्रग्स की बरामदगी को गैरकानूनी बताया. दरअसल, कोर्ट ने कहा, एक महिला गवाह ने आरोपी की तलाशी ली थी, उस वक्त वहां कोई अन्य महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी. इसके अलावा अधिकृत व्यक्ति ने कोई पंचनामा नहीं किया. ऐसे में यह एनडीपीएस कानून के एक प्रावधान का उल्लंघन है.
स्पेशल कोर्ट ने इसे एनडीपीएस की धारा 42 का उल्लंघन करार दिया. एनडीपीएस की धारा 42 में बिना वारंट प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी को लेकर बताया गया है. स्पेशल जज वीवी पाटिल ने आर्यन खान ड्रग्स केस में सह आरोपी नुपुर सतीजा के खिलाफ तलाशी और जब्ती को एनडीपीएस कानून का उल्लंघन मानते हुए जमानत दे दी. कोर्ट ने सतीजा और 8 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी. जज ने अपने आदेश में कहा, जहां तक सतीजा का सवाल है, वह अवैध जब्ती और एनडीपीएस की धारा 42 के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर जमानत की हकदार है.
एनसीबी ने सतीजा और गोमित को गिरफ्तार किया था. एनसीबी का आरोप था कि दोनों को प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा गया. एनसीबी ने कथित तौर पर सतीजा के रूम से 1.59 ग्राम की एक्स्टसी की 4 गोलियां और गोमित से कथित पर एमडीएमए की 4 गोलियां, 3 ग्राम कोकीन और 93000 रुपए नकद जब्त किए थे. सतीजा की ओर से पेश वकील अयाज खान ने कोर्ट में कहा था कि जांच अधिकारी के निर्देश पर महिला पंच गवाह ने कमरे की तलाशी ली थी. महिला तलाशी और जब्ती के लिए अधिकृत नहीं है.
उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि सतीजा को एक पुरुष अधिकारी ने गिरफ्तार किया था और पंचनामा में कहा गया है कि प्रक्रिया सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले शुरू हुई. यह अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है. एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज पर छापा मारा था. इस दौरान एनसीबी ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बाद में जांच के आधार पर एनसीबी ने 12 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कुल 20 आरोपी गिरफ्तार हुए थे. इनमें से आर्यन खान समेत ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.