देहरादून। अंकिता हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में एसआईटी (SIT) ने मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम (Prostitution Act) और आईपीसी की धारा 354 क (IPC Section 354A) (गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना) धारा जोड़ी है। तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं।
18 सितंबर को अंकिता के वनंत्रा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी 120बी) और साक्ष्य छुपाना (आईपीसी 201) धाराएं जोड़ी थीं।
मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीन शॉट वायरल हुआ था। इसमें उसने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है। एक मेहमान भी वहां पर आया था और नशे की हालत में गले भी लगाया था। इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था। यही नहीं अंकिता के दोस्त के बयान में भी आया कि एक दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी। इन सब बयानों और साक्ष्यों पर एसआईटी ने मुकदमे में आईपीसी 354 क और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ दी है।
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कई साक्ष्यों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लैब से साक्ष्यों की जांच जल्द करने को कहा गया है। ताकि, मुकदमे में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू कराया जा सके। कुछ वस्तुओं को केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भी भेजा गया है। इसके लिए भी पत्राचार किया जा रहा कि जल्द पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए।