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अर्नब गोस्वामी को झटका, अंतरिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार

इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बाम्बे उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी चैनल के एडीटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को सोमवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि आरोपी (गोस्वामी) इसके लिए निचली अदालत में जा सकते हैं और संबद्ध अदालत निश्चित समय सीमा में उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगी।

Maharashtra Only urgent cases will be heard in Bombay High Court through  video conferencing | बॉम्बे हाईकोर्ट में सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की वीडियो  कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ...

गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने उसके आवास से चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। यह मामला 2018 का है जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर ने गोस्वामी की ओर से बकाया राशि नहीं दिए जाने पर उसने और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अर्नब को इस मामले में स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

Breaking] Bombay High Court Refuses Interim Bail To Arnab Goswami In 2018  Abetment To Suicide Case

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर आरोपी अपराध दंड संहिता की धारा 439 के तहत सत्र न्यायालय की शरण में जाता है तो इसे एक बाधा के रूप में नहीं लिया जाएगा।

इससे पहले शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने अपनी ‘अवैध गिरफ्तारी’ को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। अदालत ने शनिवार को कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है। अदालत ने कहा था कि अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो सत्र अदालत याचिका दायर किये जाने के चार दिन के अंदर उन पर सुनवाई करके फैसला लें।