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नामांकन हेतु २ से अधिक वाहनों का प्रयोग वर्जित- जिलाधिकारी अनुज कुमार झा

जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जनपद में चुनाव प्रचार हेतु वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा साथ ही प्रचार वाहनों में किसी भी प्रकार का हूटर, सायरन, लाउड स्पीकर या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के न किया जाए। जनपद में धारा 144 प्रभावी है अतः बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या रैली इत्यादि नहीं निकाली जाएगी और न ही किसी भी प्रकार की सभा बिना अनुमति के की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रचार वाहनों पर बैठने हेतु जितने लोगों की अनुमति है उससे अधिक लोग वाहनों पर ना बैठें। इसी के साथ है जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि नामांकन हेतु 02 से अधिक वाहनों का प्रयोग वर्जित रहेगा।


उन्होंने बताया कि कोई भी वाहन या किसी वाहन पर प्रचार-प्रसार सामग्री, हूटर, लाउडस्पीकर अथवा अन्य किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक उपकरण बिना अनुमति के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित वाहन को सीज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जनपद में धारा 144 प्रभावी है इसका उल्लंघन करने वालों व किसी भी प्रचार वाहन पर बैठने हेतु जितने लोगों की अनुमति है उससे अधिक लोगों के बैठे हुए पाए जाने पर भी संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के साथ ही वाहन को सीज कर दिया जाएगा।