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UP में जारी लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन, जानें किन गतिविधियों पर मिली छूट और क्या रहेगा बंद

लॉकडाउन के चौथे चरण का आगाज हो चुका है, और इसी साथ ही प्रदेश की सरकार ने यहां पर लॉकडाउन 4.0 के तहत नई गाइडलाइन जारी की है. नए दिशा-निर्देशों में सोमवार की रात ही कुछ गतिविधियों पर लगी रोक में ढील देने के लिए आदेश दिया गया है तो कुछ पर अभी भी प्रतिबंध लगा रहा है. नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में मेट्रो और हवाई उड़ान पर अब भी पहले की ही तरह प्रतिबंध है. जबकि ग्रामीण अंचलों में साप्ताहिक बाजार को फिर से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं. इसके साथ ही चौथे चरण में स्टेडियम, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों पर भी सोच-विचार किया गया है. ऐसे में यूपी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा. इससे जुड़ी सभी जानकारी हम आपको इस खबर के जरिए बताने जा रहे हैं.

 

आपको बता दें कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा. साथ ही मेट्रो रेल सेवा भी पर प्रतिबंध रहेगा. इतना ही नहीं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, एसेम्बली हॉल जैसे अन्य गतिविधियों पर भी इसी तरह प्रतंबिध लगा रहेगा.Lockdown 4.0 in upयूपी में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिेंग संस्थान भी अभी बंद रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनजर हॉस्पिटैलिटी सर्विस आम लोगों के लिए अभी फिलहाल बंद ही रहेगी.

नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम जैसे और अन्य सामूहिक गतिविधियों पर अभी भी रोक बरकरार रहेगी. इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे. इतना ही नहीं ऐसे संकट समय में धार्मिक जुलूस निकालने पर भी पूरी तरह से रोक है. इस बात का खास ध्यान रहे कि शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक सभी तरह के वाहन और व्यक्तियों के आवाजाही पर प्रतिबंधित लगा रहेगा.Lockdown 4.0 in upबता दें कि इस दौरान जरूरी सेवाओं को लेकर थोड़ी छूट दी गई है. लेकिन इससे पहले जिला अधिकारी इसके लिए धारा 144 लागू करेंगे. हालांकि राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों और बसों का एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन को लेकर अभी कोई अनुमति नहीं दी गई है. लेकिन इसके बारे में जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे.