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पंजाब सरकार का सख्त आदेश, अब इन तारीखों के बीच होंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर

पंजाब में सरकार द्वारा ट्रांसफर का दौरा लगातार जारी है। लेकिन अब इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब  सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले एक तय समय पर होंगे। इसके लिए पर्सोनल विभाग की तरफ से सभी विभागों के प्रमुख, डिवीजनल कमिश्नर, जिलो के डीसी सहित सभी विभागों के हेड को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार अब पंजाब में कर्मचारियों व अधिकारियों के ट्रांसफर 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होंगे, जिसके बाद आम ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं ये IPS व IAS अधिकारियों के ट्रांसफर पंजाब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी कर सकती है। पंजाब सरकार ने फैसला इसलिए लिया है ताकि ट्रांफसर के दौरान विभागों का काम प्रभावित न हो पाए।

आपको बता दें कि, ट्रांसफर कई तरह के होते हैं, रूटीन ट्रांसफर जोकि 2-3 साल के कार्यकाल के बाद किया जाता। दूसरा ट्रांसफर खुद अनुरोध करने पर होता, जब कोई कर्मचारी अपना ट्रांसफर करवाना चाहता हो। जैसे कि कर्मचारी या अधिकारी स्वास्थ्य या फिर परिवारिक स्थिति को लेकर अपने टांसफर के लिए अनुरोध कर सकता है। वहीं एक ट्रांसफर प्रशासनिक है जिसे, प्रशासनिक जरूरत व विभाग के कारणों के कारणों के कारण किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रांसफर दंडात्मक भी है, जिसे अनुशासनात्मक कारणों के कारण ट्रांसफर किया जाता है।

बता दे कि कुछ विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर होती है तो कुछ की ऑफलाइन होती है। अगर कर्मचारी या अधिकारी ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह ऑफलाइन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। जिसके बाद संबंधित अधिकारी आवेदन की समीक्षा करके इस फाइल उच्च अधिकारियों डायरेक्टर, सेक्रेटरी या मिनिस्टर को भेजते हैं और उसके बाद अनुमति मिलने पर  ट्रांफर के आदेश जारी होता है।