हिमाचल में कल यानि 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है।
पोल पैनल ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से और 5 दिसंबर को शाम साढ़े 5 बजे तक एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन-प्रसारण पर रोक लगा दी है। इसके साथ-साथ ही हिमाचल में मतदान के मद्देनजर 48 घंटे तक ओपिनियन पोल भी रोक लगा दी गई है।
चुनाव आयोग ने अधिसूचना में कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करता है 12 नवंबर को सुबह 8 बजे और 5 दिसंबर को शाम 5.30 बजे के बीच की अवधि एग्जिट पोल के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।