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CM योगी ने अनलॉक 2.0 की जारी की नई गाइडलाइन, देखें प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

आज अनलॉक 1.0 की आखिरी समय तारीख है. इससे पहले से ही सरकार की ओर से दूसरे अनलॉक लगाने की तैयारी को लेकर काम शुरू हो गया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई से लागू हो रहे अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइन भी जारी की थी. इसी बीच अब योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में लगने वाले अनलॉक 2.0 से संबंधित नई गाइडलाइन राज्य में जारी कर दी है. ये नियम पूरे प्रदेश में बुद्धवार से लागू हो जाएगा. इस नई गाइडलाइन्स के मुताबिक अभी भी राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. इसके साथ ही कर्फ्यू को लेकर जो समय अवधि जारी की गई थी, उसे भी कम कर दी गई है. नई गाइडलाइन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनलॉक 2.0 (Unlock 2.0 In UP) के तहत कुछ खास छूट नहीं दी है. साथ ही जारी किए गए नियम में सिर्फ कुछ ही चीजों को लेकर राहत दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां लगी रहेंगी.

15 जुलाई से खुल सकेंगे ट्रेनिंग संस्थान
नए नियम के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थानों को फिर से खोला जा सकेगा. लेकिन इसके साथ ही कोरोना से जुड़े सारे दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा. नियम के अनुसार मास्क पहनने से लेकर सैनिटेशन करने जैसे नियमों का भी पालन करना होगा.

प्रदेश सराकर की तरफ से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के जरिए ये भी बताया गया है कि अनलॉक 2.0 के दौरान दुकानें खोली जा सकेगीं. लेकिन दुकान खुलने के दौरान वहां पर एक समय में सिर्फ 5 लोगों को ही रहने की इजाजत दी गई है. ऐसे में दुकान में वर्कर से लेकर यहां पर आने वाले ग्राहकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन करना होगा.

बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान
कुछ दिनों से ये खबर तेजी से फैल रही थी कि उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. गाइडलाइन के द्वारा सरकार ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक फिलहाल बंद रहेंगे.

मॉल, थिएटर समेत सभी स्वीमिंग पूल भी होंगे बंद
इसके साथ ही जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम को अभी भी बंद रहने का आदेश दिया गया. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब रात के कर्फ्यू का भी समय कम कर दिया है. इसके अनुसार अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

ट्रेन-हवाई उड़ानों पर सरकार का फैसला
इसके अलावा राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन में ये भी कहा है कि अभी ट्रेनें और घरेलू उड़ानें क्रमिक रूप से चलाई जाएंगी. साथ ही अधिकारियों की ओर से ये बात भी स्पष्ट की गई है कि घरेलू उड़ानों पर कोई भी फैसला हालात को देखते हुए आगे लिया जाएगा. ट्रेन के लिए भी यही नियम है. बता दें कि अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई है.