उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा आम चुनाव-2022 में मतदान के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में नियोजित कामगार, जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, को मतदान दिवस पर मतदान के लिए छुट्टी दी जाएगी। यह सवैतनिक अवकाश होगा और इस संबंध में निर्देश श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार निर्देश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक एवं वाणज्यिकि प्रतष्ठिानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापना के नियोजक उनके संस्थान में कार्यरत ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें विधानसभा आम चुनाव-2022 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
UP के सीमावर्ती MP के क्षेत्रों में रहेगा मद्यनिषेध
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना तिथि को उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मद्यनिषेध के आदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संबंधित कलेक्टर्स को जारी किये गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों से समन्वय कर सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में उक्त अवधि में क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रखी जाएं तथा शराब की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लागू हो।