केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि वो OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी रखे हुए है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि नए नियमों के अनुसार, OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के कंटेंट पर निगरानी रखी जा रही है.
मंत्रालय ने आगे कहा कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर उन्हें कई शिकायतें प्राप्त हुईं थी, जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवियों शामिल थे. उन शिकायतों पर ध्यान देने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेंट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया था.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस एक्ट कि धारा 67,67A और 67 B में ये प्रावधान है कि सरकार आपत्तिजनक कंटेंट को प्रतिबंधित कर सके. दरअसल, याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करते हुए OTT प्लेटफार्म के कंटेंट को रेगुलेटर करने की मांग की थी.