सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें 3 सदस्य शामिल होंगे। सरकार ने शुक्रवार को आईटी नियमों में बदलाव करते हुए तीन महीने में अपीलीय समितियों के गठन का ऐलान किया है।
ये कमेटी मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा कंटेट के रेग्युलेशन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी। शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक तीन महीने के भीतर ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ गठित कर दी जाएंगी। इन अपीलीय समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में कुछ फेरबदल किए गए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। संशोधनों को अधिसूचित किए जाने के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) की शुरुआत की गई है।