सरकारी क्षेत्र के बाद अब निजी क्षेत्रों में भी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के बाहर के लोगों को हरियाणा में रोजगार के अवसर कम होंगे। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस आरक्षण के बिल पर अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को दिये जाने वाले आरक्षण के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा सरकार शीघ्र ही इस आरक्षण के लिए में नोटिफिकेशन जारी करेने वाली है।
हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 के तहत राज्य में आने वाली निजी कंपनियां, सोसायटीज, ट्रस्ट्स, पार्टनरशिप फर्म आएंगे। बिल के अनुसार अगर किसी काम के लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं हैं तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। कौशल और क्षमता में दक्ष नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार की अपेक्षा स्थानीय को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सत्ता की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने राज्य के युवाओं से चुनाव के दौरान यह वादा किया था। वादा में स्थानीय लोगों को ही अवसर उपलब्ध कराने को कहा गया था। हरियाणा विधानसभा में पिछले साल हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 बिल पास हुआ था। बिल के अनुसार 50 हजार रुपये प्रति माह से कम सैलरी वाली प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी कोटा लागू होगा। बिल के अनुसार शुरुआत में यह कोटा 10 सालों के लिए लागू रहेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून से स्थानीय लोगों की बेरोजगारी तो दूर होगी और स्थानीय लोगों को दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होगा। साथ ही कम आय वाले प्रवासी कामगारों का आना भी कम होगा। कम आय वाले लोगों, बेरोजगारों के कारण राज्य के स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। झुग्गी-झोपड़ियां की संख्या बढ़ रही हैं।
इस बिल के बाद सवाल उठने लगा है कि स्थानीय उम्मीदवार किसे माना जाएगा। बिल में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों के पास हरियाणा की डोमिसाइल होगी, उन्हें स्थानीय कहा जाएगा। डोमिसाइल धारक को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। डोमिसाइल होने के लिए जरूरी है कि आपका जन्म हरियाणा में हुआ हो या फिर आप कम से कम 15 साल से वहां रह रहे हों।