रिर्पोट :- गौरव सिंघल,वरिष्ठ संवाददाता,दैनिक संवाद,सहारनपुर मंडल।
सहारनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लोक अदालत फिजिकल/वर्चुअल मोड से सम्पादित की जायेगी। जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने आज यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का प्रयास किया जायेगा।
वादकारीगण सुलह समझौते हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है और जिन मामलों में उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण कर लाभान्वित हो सकते है। परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामलों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत की गई है। जिसके अनुसार समझौते की शर्तों का सत्यापन पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों के उपलब्ध मोबाईल नम्बरों पर वीडियो काॅल के माध्यम से किया जा सकता है। वाटसअप पर भी समझौते के संदर्भ में पक्षकारों की सहमति ली जा सकती है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है तो इस आशय की सूचना अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित पक्षकार को दी जायेगी और नियत तिथि को समझौते का सत्यापन किया जायेगा। अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामलें, चैक बाउंस से संबंधित धारा 138 एन0आई0एक्ट के वाद, उत्तराधिकार के वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल के बिल संबंधी शमनीय दण्ड वाद, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, भूमि आज्ञप्ति वाद, सेवा निवृत्ति के परिलाभों संबंधी मामलें, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद संदर्भित किये जा सकते है।