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1 जनवरी से बिना इस नंबर के नहीं कर पाएंगे आप कॉल, जानिए TRAI का नया नियम

आप 1 जनवरी से बिना ‘0’ के जोड़े आप कॉल नहीं कर सकते हैं। अब देश भर में अगर आप लैंडलाइन (Landline) से मोबाइल फोन पर कॉल मिलाते हैं तो आपको नंबर से पहले शून्य (0) लगाना पड़ेगा। इसे अब ग्राहकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिसे 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। दूरसंचार विभाग (telecom companies) ने इससे जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसे ट्राई (TRAI) ने विभाग के सामने सिफारिश के लिए पेश की थी। बता दें, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ (0) लगाने की सिफारिश की थी।

ट्राई के इस प्रस्ताव से दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव पर दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को स्वीकृति प्रदान करते हुए एक सर्कुलर जारी किया था जहां उन्होंने कहा था कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है। इससे मोबाइल एवं लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। विभाग के सर्कुलर के मुताबिक, अब ग्राहकों को लैंडलाइन के जरिए कॉल करने पर नंबर से पहले जीरो का इस्तेमाल करना होगा।

इसके लिए विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे जीरो लगाने की सुविधा ग्राहकों को प्रदान करें। विभाग ने कहा है कि फिक्स्ड लाइन स्विच में उपयुक्त एलान किया जाए जिससे फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल के लिए आगे 0 डायल करने की जरूरत के बारे में बताया जाए। बता दें कि सभी कंपनियों को इस बदलाव के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है।