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होली को लेकर उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन जारी, भीड़ जुटने पर लगी पाबंदी

देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार ने होली और कई त्योहारों पर सख्ती कर दी है. प्रदेश सरकार ने होली मिलन को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है. गाइड लाइन के मुताबिक होली मिलन स्थलों पर 100 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो सकते हैं. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह आदेश किए।

कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाए जाएंगे पर्व

उन्होंने कहा कि 28 व 29 मार्च को होली महोत्सव व इसके बाद अन्य कई पर्व आने वाले हैं। ये सभी पर्व कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाए जाएंगे। होलिका दहन पर 50 फीसदी व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्तियों को मास्क पहनने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। 60 साल से अधिक व दस साल से कम उम्र के बच्चों व गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज बरतना होगा।

प्रदेशभर में 186 नए कोरोना के मामले

बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान गति पकड़ने के बावजूद प्रदेशभर में संक्रमण के 186 नए मामले आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संया 1162 पहुंच गई है। इधर, प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल केस 99 हजार के पार पहुंच गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेज कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेशभर में कुल 24,330 टीके लगाए गए। इसी के साथ दोनों खुराक लेने वाले मरीजों की संख्या 1, 20,401 पहुंच गई है।

इन चीज़ों पालन करना होगा अनिवार्य

  • समारोह स्थलों पर थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी
  • बुखार व जुखाम से पीड़ित व्यक्ति नहीं होंगे शामिल
  • होली के दौरान हुडदंग नहीं मचाया जाएगा
  • सार्वजनिक स्थानों पर तेज म्यूजिक व लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेगा
  • कंटेनमेंट जोन में होली खेलने पर पूर्णतया रोक रहेगी
  • संकरी गलियों में होली खेलने से बचा जाएगा
  • पानी व गीले रंग से होली नहीं खेली जाएगी
  • समय-समय पर जिला प्रशासन के आदेशों का कड़ाई से करना होगा पालन