हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh) के हमीरपुर (Hamirpur) जिले में एक ग्राम पंचायत ने नया फरमान जारी किया है. जिसमें शराब पीने वालों को BPL कार्ड से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. वहीं, बीते शनिवार को हुई ग्रामसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया है. रोजाना शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कई मामले पंचायत के सामने पहले में भी आ चुके है. जिसके बाद पंचायत प्रधान की पहल पर सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है. हालांकि, प्रधान ने ऐसे शराबियों को सुधरने का एक मौका देते हुए तुंरत प्रभाव से तो BPL से मुक्त नहीं किया है, लेकिन उन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम देकर इनसे शराब छोड़ने का शपथ पत्र मांगा है. इसके साथ ही कहा कि जो व्यक्ति शराब न पीने का शपथ पत्र देगा, उसे ही BPL सूची में रखा जाएगा.
दरअसल, ये मामला हमीरपुर जिले के लंबलू ग्राम पंचायत का है. इस दौरान गांव के प्रधान ने स्थानीय गांव वालों से भी जानकारी जुटाई है कि BPLमें शामिल किस-किस परिवार का व्यक्ति शराब पीता है. इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों (Private School) में बच्चों को पढ़ाने वालों के नाम भी BPL में नहीं डलेंगे. ऐसे में ग्रामसभा में 4 परिवारों के नाम BPL से हटाए गए हैं.
10 दिनों के भीतर देनी होगी लिस्ट
बता दें कि पंचायत प्रधान करतार चौहान ने कहा कि कई गरीब घरों के लोग दिनभर दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को शराब पीते हैं. यहां पर ऐसे ग्राम पंचायत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इसके चलते यह फैसला लिया गया है कि जो व्यक्ति शराब पीता है या हुड़दंग मचाता है, उसे BPL से बाहर किया जाएगा. यदि 10 दिन के भीतर ऐसे परिवार शपथ पत्र देंगे तो उन्हें सूची में रखा जाएगा. ग्रामीणों से जानकारी जुटाकर ऐसे परिवारों को सूचना दे दी गई है. इस ग्रामसभा बैठक में 300 से ज्यादा गांव वाले मौजूद रहे.
मंदिरों-शक्तिपीठों में होंगे सिर्फ हिंदू कर्मचारी
गौरतलब है कि प्रदेश के मंदिरों-शक्तिपीठों में सिर्फ हिंदू कर्मचारी ही तैनात होंगे. इसके साथ ही गैर हिंदुओं पर चढ़ावा खर्च नहीं होगा. भाषा कला एवं संस्कृति विभाग ने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम-1984 की धारा 27 के तहत मंदिर आयुक्तों को आदेश जारी किए गए हैं.