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शोर मचेगा तो जुर्माना लगेगा…प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बढ़ते pollution को देख लिया ये फैसला

दिल्ली में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के मामलों को देख प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने इस पर ऐलान किया है. इस ऐलान के अनुसार अब प्रदूषण फैलाने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस जुर्माने की राशि में अब संशोधन करने का ऐलान किया है. इस नए संशोधन के अंतर्गत, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया है.

प्रदूषण फैलाने वाला सयंत्र होगा जब्त

अब इस संसोधन के अपरांत जेनरेटर सेट के कारण ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई ले आदेश दिए है. इसके अतिरिक्त अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त कर लिया जाएगा. इस प्रस्ताव को एनजीटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.

संशोधन के बाद लाउडस्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण होने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. 1000 केवीए के डीजल जेनरेटर्स सेट पर 1 लाख और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से ध्वनि प्रदूषण पर 50000 रुपये तक जुर्माना देय होगा. इसी के साथ सभी इक्विपमेंट जब्त कर लिये जाएंगे.

कहां पर कितना लगेगा जुर्माना

-अगर कोई लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो उसका उपकरण सील करने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

– अगर कोई 1000 केवीए के डीजी सेट का प्नयोग करता है , तो उससे होने वाले शोर पर उस उपकरण को सील करने और 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

-इसके अतिरिक्त 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर उपकरण सील और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

-62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर उपकरण सील और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

– जो शोर कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होगा, उस पर उपकरण सील और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

-रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पर आतिशबाजी की जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

-साइलेंट जोन में आतिशबाजी अगर की जाती है, तो तीन हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

-पब्लिक रैली, शादी समारोह, बारात, धार्मिक समारोह रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पर शोर सराबा होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

– साइलेंट जोन में पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.