मोटर चालकों के लिए ये एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल NHAI के नए नियमों के मुताबिक टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो उन्हें टोल प्लाजा पर कर नहीं देना होगा। इस उद्देश्य के लिए, टोल कलेक्शन पॉइंट्स पर भी पीली लाइनें खींची जाएंगी, टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन चालकों के लिए टोल माफ कर दिया जाए।
नियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के अनुरूप हैं, जिसके तहत कोई भी टोल प्लाजा मोटर चालकों को 3 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता है और इतंजार करने का टाइम पीरियड उक्त समय से ज्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल (Toll Tax) नहीं काटा जाएगा।
दरअसल, कुछ साल पहले एक RTI के जवाब में NHAI ने कहा था कि कुल 3 मिनट का वेटिंग टाइम है, जिससे ज्यादा होने पर गाड़ी को फ्री में पास करने का प्रावधान है। NHAI ने दिसंबर 2019 में अपने 500 से ज्यादा टोल प्लाजा पर पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन कार्यक्रम शुरू किया था, जबकि बिना टैग के FASTag लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों से टोल शुल्क दोगुना कर दिया था।
गौरतलब है कि सरकार ने इस साल फरवरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया था। FASTags के बिना या वैध, फंक्शनल FASTagentering के बिना वाहनों को दोगुनी लागत के साथ दंडित किया जाएगा।
पिछले मार्च में कोरोनोवायरस प्रकोप के मद्देनजर आपातकालीन सेवाओं को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने की घोषणा की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 मार्च को घोषणा की कि COVID-19 के मद्देनजर भारत भर के सभी टोल प्लाजा पर टोल कार्यात्मक को टेम्परेरी सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है।