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‘लव जिहाद’ के खिलाफ UP कैबिनेट ने भरी हुंकार, जानिए सजा का प्रावधान

लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून बनाने पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट (UP Cabinet) ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अब लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस कानून के मुताबिक, आरोपी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां लव जिहाद कानून का अध्यादेश पास कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक, धोखे से धर्म परिवर्तन करने पर 5 से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी (DM) को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

इस अध्यादेश को लेकर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। इस दौरान सिद्धार्थनाथ ने बीते दिनों आए लव जिहाद पर हुई घटनाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। ‘

क्या है प्रावधान?
लव जिहाद पर बनाए गए कानून के मुताबिक, अगर कोई शख्स लालच, दबाव, धमकी या झूठ बोलकर शादी रचाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आरोपी पर 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल तक की जेल की सजा होगी। इसके अलावा अध्यादेश में एससी-एसटी के लिए अलग नियम है। अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी। यदि कोई इच्छुक धर्म परिर्वतन कराना चाहता है तो उसे जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा।