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पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे जवान को पांच साल की सजा

भारतीय सेना (Indian Army soldier) ने एक जवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI (Pakistani intelligence agency ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप में 5 साल की सश्रम कारावास की सजा (5 years rigorous imprisonment for spying) सुनाई है. साथ ही उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है. दिल्ली कैंट में कोर्ट मार्शल के बाद सेना ने, अपने जवान को यह सजा दी. एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जवान नायक रैंक का है और राजपूताना रेजीमेंट की 22वीं बटालियन का था. फिलहाल उसकी तैनाती राजपूताना राइफल्स के रेजीमेंटल सेंटर में थी.

कोर्ट मार्शल (Court Martial) के दौरान आरोपी जवान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी लीक करने की बात स्वीकार की और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत लगाए गए तमाम आरोपों को स्वीकार किया।

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जवान ने, ISI को भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में तैनाती से लेकर यूनिट तक की जानकारी साझा की थी. इसके अलावा उसने आर्मी यूनिट की एक्सरसाइज से जुड़ी बहुत सीक्रेट जानकारी भी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी. जवान ने भारतीय सेना (Indian Army) की अलग-अलग रेजीमेंट के मूवमेंट, उनके फॉर्मेशन से जुड़ी जानकारी से लेकर फोटोग्राफ तक भी ISI को सौंप दिये थे।

बैटल फॉर्मेशन की लिस्ट बना ली थी
यही नहीं, उसने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से लेकर बैटल फॉर्मेशन कमांडर तक की लिस्ट तैयार की थी. उसके मैसेज से पता लगा कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से इसके बदले पैसे की मांग की थी. आर्मी जवान पर पहला आरोप आर्मी एक्ट (Indian Army Act) के सेक्शन 69 के तहत था, जिसमें कहा गया था कि उसने फरवरी 2019 और अप्रैल 2020 में अपने व्हाट्सएप के जरिए किसी अनजान मोबाइल नंबर पर बातचीत की और मिलिट्री से जुड़ी ऐसी जानकारी साझा की, जो दुश्मनों के लिए मददगार साबित हो सकती है।

चेन मार्केटिंग में भी शामिल था
इसी तरह दूसरे चार्ज में मिलिट्री की संवेदनशील जानकारी जुटाने की बात थी. साथ ही, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 रैंक के अफसर के फेक स्टैंप से लेकर तमाम और संवेदनशील चीजें बरामदगी की बात थी. इसके अलावा उसपर आर्मी के नियमों के विपरीत चेन मार्केटिंग कंपनियों मे शामिल होने का भी आरोप था।