पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा द्वारा पास किए गए तीन अहम बिलों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का तहेदिल से धन्यवाद किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि तीन बिलों को राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दे दी गई है. उन्होंने बताया कि इन बिलों में रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल, 2023, तबादला मल्कीयत (पंजाब संशोधन) बिल 2023 और इंडियन स्टैंप (पंजाब संशोधन) बिल 2023 शामिल हैं. भगवंत सिंह मान ने बताया कि यह बिल राज्य निवासियों की सुविधा के लिए पंजाब विधान सभा में पास किए गए थे.
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये सभी बिल लोगों को तत्काल और बिना किसी बाधा सेवाएं प्रदान करने के लिए मददगार साबित होंगे. उन्होंने कहा कि इन बिलों का मकसद पंजाब में जरूरी सुधारों को लागू करना है. भगवंत मान ने आशा जताई कि इन बिलों को मंजूरी मिलने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा.
जब जागो तब सबेरा- भगवंत मान
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यपाल बकाया बिलों को भी जल्द मंज़ूरी दे देंगे, ऐसी आशा है. उन्होंने कहा कि पंजाब विधान सभा जिसको राज्य के तीन करोड़ से अधिक लोगों के मतदान से चुना जाता है, इसमें बड़े सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल पास किए गए हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब जागो, तब सवेरा और राज्यपाल का फैसला स्वागतयोग्य कदम है.
मल्कीयत का तबादला (पंजाब संशोधन) बिल 2023
उन्होंने कहा कि मल्कीयत का तबादला (पंजाब संशोधन) बिल 2023 का उद्देश्य समूचे पंजाब राज्य को इक्वीटेबल मौरगेज (गिरवीनामा) की सुविधा प्रदान करना है क्योंकि इस बिल से समूचे राज्य को समान कानूनी सुविधा मिलेगी और पंजाब के खजाने को भी बकाया स्टैंप ड्यूटी प्राप्त होगी. इसके साथ ही, ऐसे ऋणों पर स्टैंप ड्यूटी को राज्य भर में घटाकर 0.25 फीसदी किया जा रहा है, जोकि एक लाख के ऋण पर केवल 250 रुपए और एक करोड़ रुपए के ऋण पर केवल 25,000 रुपए बनता है. इस तरह पंजाब राज्य के आम लोग बहुत कम पैसों में कानूनी तौर पर बराबरी वाले गिरवीनामे का लाभ उठा सकेंगे.
रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल, 2023
पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल, 2023 भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जब भी किसी राजस्व अधिकारी या सिविल अदालत द्वारा सार्वजनिक नीलामी (बोली) में जायदाद बेची जाती है, तो उस अधिकारी द्वारा एक बिक्री सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिस पर 3 फीसदी स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है, परन्तु यह बिक्री सर्टिफिकेट मौजूदा कानून के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं है. इसलिए आमतौर पर ऐसे बिक्री सर्टिफिकेट पर न तो स्टैंप ड्यूटी अदा की जाती है और न ही यह रजिस्टर्ड होता है.
उन्होंने कहा कि यह कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ सरकार को इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए की स्टैंप ड्यूटी का भी नुकसान होता है और अदालती केस होने के कारण उक्त बिक्री सर्टिफिकेट पर सही स्टैंप ड्यूटी न लगने के कारण खरीददार को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसलिए यह बिल इस दस्तावेज को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन योग्य दस्तावेज बनाता है, जिससे पंजाब सरकार को बिक्री सर्टिफिकेट में बकाया स्टैंप ड्यूटी प्राप्त हो और आम लोगों को किसी किस्म की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े.
इंडियन स्टैंप (पंजाब संशोधन) बिल, 2023
उन्होंने बताया कि इसी तरह इंडियन स्टैंप (पंजाब संशोधन) बिल, 2023 पारिवारिक रिश्तों से बाहर पावर ऑफ अटार्नी से संबंधित हैं क्योंकि मौजूदा समय में जमीन की असली कीमत विचारे बिना ही ऐसे मुखत्यारनामे में केवल 1000/- रुपए से 2000/- रुपए स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है. इस सुविधा का दुरुपयोग करके, बिक्री डीड पर लगाई गई स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए, अक्सर जायदादों को पावर ऑफ अटार्नी के द्वारा ग़ैर-कानूनी तौर पर बेच दिया जाता है, जबकि पावर ऑफ अटार्नी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और किसी भी तरीके से इसकी कानूनी मान्यता किसी भी तरह बिक्री डीड के बराबर नहीं है.
पंजाब में 14 जनवरी तक स्कूल बंद
कड़ाके की सर्दी को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के दसवीं तक के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राईवेट स्कूलों को 8 से 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं.मुख्यमंत्री ने खऱाब मौसम पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के हित में यह आदेश जरूरी है.