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दक्षिण अफ्रीका की कोर्ट ने गुप्ता परिवार की संपत्ति की ‘फ्रीज’, 1.2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप

दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय मूल के गुप्ता परिवार और उनके सहयोगी इकबाल मीर शर्मा की संपत्ति फ्रीज कर दी। गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण (एनपीए) के जांच निदेशालय (आइडी) ने इंटरपोल को अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता, उनकी पत्नियों चेताली और आरती के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी करने को कहा था। गुप्ता परिवार का करीबी मीर शर्मा, फिलहाल जेल में है और उसकी जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी है।

आइडी प्रवक्ता, सिंडीसीवे सेबोका ने पूर्व में बताया था कि उनके पास गुप्ता और शर्मा के खिलाफ एक मजबूत मामला है। इन लोगों पर 1.2 करोड़ से अधिक दक्षिण अफ्रीकी रैंड (स्थानीय मुद्रा) की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने का आरोप है। माना जाता है कि सरकार और सरकार से जुड़े संस्थानों को अरबों का चूना लगाने वाले गुप्ता बंधु दुबई में पनाह लिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार के कुछ सदस्य भारत में भी हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को प्रत्यर्पण के कागजात भेजे हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के साथ द. अफ्रीका की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। गुप्ता परिवार के वांछित चार सदस्य कंपनी आइलैंडसाइट के मालिक हैं, जिनके खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट का आदेश दिया गया। गुप्ता परिवार मूल रूप से भारत में उप्र के सहारनपुर का रहने वाला है। ये लोग 1990 में दक्षिण अफ्रीका आए थे। शुरू में इन लोगों ने जूतों की एक दुकान खोली थी। बाद में इन लोगों ने कई तरह के कारोबार करके अकूत पैसा कमाया।