डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाए जाने और रिहा करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
बता दें कि डॉक्टर कफील खान उस वक्त चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया गया था। हालांकि, उन्हें गिरफ्तार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में किया गया था। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर रासुका लगाया था।
इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल सितंबर में कफील खान की रिहाई के आदेश दिए थे। इस आदेश को ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।