जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए बहरीन जाने की इजाज़त मांगी थी. बाद में जैकलीन ने अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले ली. फर्नांडीज 23 दिसंबर से पांच जनवरी तक बहरीन जाना चाहती हैं.
अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की संलिप्तता वाले 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की एक याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मंगलवार को जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने अपनी मां से मिलने बहरीन जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था.
इससे पहले, याचिका पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने पूछा, ‘क्या आपने बहरीन का वीजा लिया है?’ इसके जवाब में जैकलीन के वकील ने कहा, ‘वीजा पहले से था.’ फिर ईडी ने कहा, ‘मामला बहुत ही अहम मोड़ पर है और ये विदेशी नागरिक हैं.’ इसके बाद जैकलीन से कोर्ट ने कहा, ‘जांच अहम मोड़ पर है. तो इस सूरत में जाने की ज़रूरत क्या है. हम समझ रहे हैं कि आपके लिए इमोशनल मामला है. आप अपनी बीमार मां से मिलना चाहती हैं.’
ईडी ने जैकलीन की विदेश जाने की इजाज़त मांगने वाली याचिका का विरोध किया. जांच एजेंसी ने कहा कि जैकलीन अपना करियर विदेश में भी बना सकती हैं. कोर्ट ने जैकलीन के वकील से पूछा कि क्या वह अपनी याचिका वापस ले रही हैं? इसके बाद जैकलीन के वकील ने जैकलीन से बात करने के लिए वक़्त मांगा.
कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस के वकील से कहा कि वह याचिका वापस लेने पर जैकलीन से पूछ कर बताए. थोड़ी देर बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो जैकलीन ने अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले ली. अदालत ने 15 नवंबर को जैकलीन को नियमित जमानत दे दी थी, उन्हें मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. निदेशालय ने जांच के संबंध में कई बार अभिनेत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया था.