जम्मू कश्मीर (Jammu- Kashmir) में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर करीब एक महीने से लॉकडाउन लागू रहने के बाद सोमवार को आंशिक रूप से ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू होने के साथ बाजार फिर से खुले गए. अधिकारियों ने इस बारे में बताया. प्रशासन द्वारा रविवार को जारी नए दिशा-निर्देश में एक दिन के अंतराल पर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है.’ऑरेंज श्रेणी’ के जिलों में सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत यात्रियों की क्षमता के साथ चलने की अनुमति है जबकि ‘रेड श्रेणी’ के जिलों में सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा.
केंद्र शासित प्रदेश में पिछले दो सप्ताह में कोविड-19 की स्थिति में कुछ सुधार के बाद प्रशासन ने रविवार से लॉकडाउन में ढील देने की प्रक्रिया शुरू की है और ‘कोरोना कर्फ्यू’ को केवल रात तक और सप्ताहांत में लागू रखने का फैसला किया. ‘कोरोना कर्फ्यू’ में ढील देने का फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर ‘प्रदेश’ कार्यकारिणी समिति (जेकेएसईसी) ने निजी कोचिंग केंद्रों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 जून तक बंद रखने को कहा है. सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे. कश्मीर घाटी के 10 जिलों में से पुलवामा, अनंतनाग, बारामुला, बडगाम और कुपवाड़ा को ‘रेड’ जबकि श्रीनगर, शोपियां, गांदेरबल, कुलगाम और बांदीपुरा को ‘ऑरेंज’ श्रेणी में रखा है. जम्मू में भी आंशिक रूप से खुले बाजारों में पुलिसकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों से कोविड के संबंध में उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा.
सार्वजनिक परिवहन की गैरमौजूदगी में लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुईं और विभिन्न मार्गों पर तिपहिया वाहन चलते नजर आए. कोविड-19 के निर्देश आने पर निजी ट्रांसपोर्टर 21 अप्रैल को अनिश्चकालीन हड़ताल पर चले गए थे. नए दिशा-निर्देश के मुताबिक कोरोना रात्रि कर्फ्यू आठ बजे रात से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा जबकि सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार को सुबह सात बजे तक लागू रहेगा. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरुआत में 29 अप्रैल को 11 जिलों में कर्फ्यू लगाया था बाद में अगले दिन इसे सभी 20 जिलों में लागू कर दिया गया। आरंभ में तीन मई तक के लिए पहला कर्फ्यू लगाया गया और बाद में इसमें बढ़ोतरी की गयी.