उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए प्रदेश में 20 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है. जिसके बाद प्रदेश में 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान काफी रियायतें भी सरकार द्वारा दी गई हैं.
उत्तराखंड में कोविड को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, हालांकि इस दौरान सरकार की तरफ कई रियायत दी गई है. कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे. इसके अलावा एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए नियम बदले गये हैं.
विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति
विवाह समारोह में 50 लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है. इसके अलावा शव यात्रा में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगें. कोचिंग संस्थानों को कोविडि प्रोटोकॉल के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
बाहरी प्रदेश से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी. इसके साथ ही बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा.
खेल संस्थान, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता से खुले
प्रदेश में खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के खोल दिए गए हैं. खेल विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा.
सब्जी, मिठाई और अन्य दुकानें भी शाम 7 बजे तक खुलेंगी
प्रदेश के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब्जियों की दुकानें, दूध के डेयरियां, मिठाई व फूलों की दुकान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे होटल, रेस्तरां
प्रदेश के जिम, होटल, रेस्टरां, ढाबे कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. होटल, रेस्टरां, ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे.