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इस राज्य में फिर लगा 10 दिनों का लॉकडाउन, जानिए कहां रहेगी छूट, कहां रहेगी पाबंदी

कोरोना वायरस (Corona virus) के बढ़ते कहर के बीच लगातार आम जनमानस के बीच खतरे की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब सरकार इस पर अंकुश लगाने की दिशा में हर संभंव कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इस बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन का यह कदम लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मामले को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। यह लॉकडाउन आज शाम आठ बजे से प्रभावी हो जाएगा। इस संदर्भ में कलेक्टर ने दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। दिशानिर्देशों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आखिर लॉकडाउन की इस घड़ी में किन चीजों पर रहेगी छूट, तो कहां रहेगी पाबंदी। बता दें कि प्रदेश में यह लॉकडाउन आज यानी शुक्रवार रात 8 बजे प्रभावी हो जाएगा और 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

यहां रहेगी पाबंदी 
यहां पर हम आपको बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। राज्य के जिलों के अदंर और बाहर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी ऑफिर दफ्तर और व्यवसायिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी परिवहन सेवाएं मसलन बस, रिक्शा, ई-रिक्शा का संचालन बंद रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी  जमावड़ों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। उधर, सभी निर्माणाधीन कार्यों पर पाबंदी लगाई गई है।

यहां मिलेगी छूट 
इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान राज्य के किसी भी प्रशासनिक गतिविधि में बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पानी की सप्लाई, मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएंओं को पाबंदियों से बाहर रखा गया है। लिहाजा इनके संचालन में छूट रहेगी। जिला प्रशासन और राज्य में वसूली के लिए 30 फीसद कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुले रहेंगे। उधर, सरकारी दफ्तर भी 10 फीसद कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे। आवश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पानी की सप्लाई, मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं । वहीं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। शव यात्रा को भी पाबंदी से बाहर रखा गया है। सब्जी और फलों की डिलीवरी को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। पीडीएस दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टोकन की व्यवस्था की गई है, ताकि दुकानों पर भीड़ न लगे।