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अब बिना आधार कार्ड के नहीं कटेंगे बाल, सरकार ने जारी किया आदेश

देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इन सब के बीच केन्द्र सरकार ने पूरे देश में अनलॉक-1 लागू कर दिया है, जिस कारण छूट का दायरा बढ़ गया है। इन सब के बीच कई राज्यों में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं या खोल देने का आदेश जारी कर दिए गए है। ऐसे में तमिलनाडु में भी एक जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश दे दिए गए हैं लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, बाल-कटवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा, इसके बाद ही सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम-पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर नोट करेगा। ऐसा नहीं करने पर सैलून मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तमिलनाडु सरकार के एसओपी के मुताबिक, कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ (8 से स्टाफ से ज्यादा नहीं) के साथ खुलेंगे। सैलून में एसी नहीं चलेगा। सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा, साथ ही सैलून में आते ही सबसे पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा और आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे।
सैलून मालिक सैलून में आने वाले ग्राहकों को डिस्पोजल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे और इसके लिए कस्टमर को 150 रुपये देने होंगे। इसके अलावे सैलून मालिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना हेगा।