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कबाड़ होंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

सर्कुलर इकोनॉमी और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया है। सड़क पर फर्राटा भरते हुए जिन सरकारी गाड़ियों को 15 साल हो चुके हैं उन्हें अब कबाड़ डिक्लेयर कर इन सभी के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएंगे। मंत्रालय की ओर से इस बाबत जारी किए गए नोटिफिकेशन के अंतर्गत 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां कबाड़ हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अंतर्गत 15 साल पुरानी सभी गाड़ियां आगामी 1 अप्रैल से अब कबाड़ हो जाएगी। इनके रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आगामी 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप होने के साथ ही इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे।
मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगम एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बसें जो 15 साल से अधिक पुरानी है, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और वह कबाड़ हो जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि देश की रक्षा और कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव एवं परिचालन के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों बख्तरबंद तथा अन्य विशेष वाहन पर यह नियम लागू नहीं होगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि ऐसी सभी सरकारी गाड़ियां जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पहले किया गया था, वह सभी नियम के मुताबिक अब स्क्रैप हो जाएंगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति के अंतर्गत निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए इसकी अवधि 15 साल बाद निर्धारित की गई है।