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हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने पर बने नियम , करनी होगी औपचारिकताएं पूरी

आप को बता दे कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने सभी तीर्थस्थानो एवं अन्य स्थनो पर अनेक नियम लगाए गये थे। वही दूसरी तरफ बताया जा रहा है। कि गंगा (Ganga) में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए आये लोगो पर भी सरकार कड़े नियम लगा रही है। कितने ही लोग हरिद्वार (Haridwar) घूमने एवं अन्य कार्य करने के लिए आते है। इन्ही सब को देखते हुए साकार ने अब एक नया नियम बनाया है। बताया जा रहा है कि आने वाले लोगों को पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनीं होगी। तभी उन्हे प्रवेश करने कि अनुमति दी जाएगी। बता दे जो लोगो इन नियमो का पालन नहीं करेंगे उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक आने वाले लोगों को अपने साथ कोविड निगेटिव रिपोर्ट (Covid Negative Report) भी लानी होगी। उसके साथ ही उन्‍हें हरिद्वार में प्रवेश करने पर स्‍मार्ट सिटी पोर्टल पर अपना रजिस्‍ट्रेशन भी कराना होगा।

वैक्‍सीन के दो डोज लेने वालों को मिलेगी छूट

आप को बता दे कि हरिद्वार में जो लोग अस्थियां प्रवाहित करने के लिए आते है। उनके आने से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर (RT-PCR) की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके साथ ही जो लोग कोविड वैक्‍सीन (Covid Vaccine) के दोनों डोज ले चुके है। उन्‍हें ऐसी रिपोर्ट कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी , हालांकि उन्‍हें भी पोर्टल पर अपना रजिस्‍ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह सब नियम सरकार ने जनता कि सुरक्षा को देखते हुए बनाया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है। कि यह नियम 6 अगस्‍त तक के लिए है।

 

क्यों लिया गया यह निर्णय

कोरोना स्थति को देखते हुए सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी कई कांवड़िए यहां छिपकर प्रवेश करने कि कोशिश कर रहे थे। उसके साथ ही इन कांवड़िओं और दूसरे राज्‍यों से अस्थि विसर्जन करने के लिए आए लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए थे, आप को यह बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए है। रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार जिले के लिए नई एसओपी (SOP) जारी कर दी है। आप को बता दे कि साथ ही इसका सख्‍ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। ताकि बाहर से आने वाले लोगों के कारण यहां कोविड संक्रमण फैलने का खतरा न हो। उसके साथ उन्होने ये भी बताया कि जो लोग इन नियमो का पालन नहीं करेंगे उनको सरकार द्वारा दंड भी दिया जाएगा। इस के साथ ही उनको 2000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पढ़ सकता है।