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बाहुबली मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने चार्जशीट पर ऐसे लिया संज्ञान

बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को सीजेएम रवि कुमार गुप्ता की अदालत में पुलिस ने जालसाजी के एक मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी। बाहुबली विधायक के इस मामले में कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की है। चार्जशीट दाखिल करने के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश भी किया गया।

ज्ञात हो कि 27 अगस्त 2020 को प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों अब्बास और उमर के खिलाफ फर्जी कागजातों से निष्क्रान्त जमीन पर कब्जा करने और आपराधिक साजिश रच अवैध निर्माण करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। यह एफआईआर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं 120 बी, 420 ,467, 468 और 471 के साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा में है।

ऐसा है पूरा मामला

एफआईआर के मुताबिक राजधानी लखनऊ के जियामऊ इलाके की एक निष्क्रान्त जमीन पर फर्जी कागजातों के जरिए मुख्तार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अवैध रूप से बिल्डिंग का निर्माण कराया था। इस अवैध निर्माण के दौरान विरोध भी हुआ था। एफआईआर और चार्जशीट में जिक्र है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रच कर बिल्डिंग का नक्शा पास कराया और निर्माण कराया। चार्जशीट में कहा गया है कि ऐसा करके आरोपियों ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान किया और उस जमीन को हड़प लिया। इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ पहले ही पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ज्ञात हो कि निष्क्रान्त जमीन पर बनाए गए इस अवैध निर्माण को एलडीए ने ध्वस्त भी कर दिया था। इस ध्वस्तीकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।