आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. सेशंस कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यहां आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की अपील दाखिल कर दी है. सेशंस कोर्ट में जज वीवी पाटिल ने आर्यन खान समेत अन्य दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है. ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी. उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी पर उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है. फिलहाल, आर्यन को आर्थर रोड जेल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कोर्ट में आर्यन खान को जमानत ना दिए जाने के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की थीं. कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस चली थी. एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन हैं. ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है. आर्यन अरबाज से ड्रग्स लेते थे. वहीं आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने स्टारकिड की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताया था. उन्होंने कहा कि आर्यन के पास के कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, ना ही एनसीबी को कोई कैश मिला. जिस शख्स ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था वो गिरफ्तार नहीं है. आर्यन का मुनमुन धमेचा से कोई कनेक्शन नहीं है.
आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान शामिल होने वाले थे. इससे पहले क्रूज शिप पर एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को गिरफ्त में लिया था. हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे. बीजेपी से जुड़े नेताओं ने एनसीबी को क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की जानकारी दी थी. जिसके बाद एनसीबी ने एक्शन लिया था.