ड्रग्स केस में जेल गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवायी आज. 11 बजे एनसीबी कोर्ट में रिप्लाई फाईल करेगी. लंच के बाद दोनों पक्षों में जमानत को लेकर बहस होगी. NCB आर्यन खान को जमानत देने का विरोध करेगी.
NCB की क्या होगी दलील?
NCB को ड्रग्स केस में नए सबूत और नए तथ्य मिले है. क्रूज ड्रग्स केस को अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने से नकारा नही जा सकता है. कई अन्य आरोपियों के बयान को कोर्ट के सामने NCB द्वारा रखा जाएगा. धारा 8(c), 20(b), 27, 28, 29 और 35 एनडीपीएस के तहत आरोप है.
आर्यन के वकील की क्या होगी दलील?
आर्यन खान के वकील का दावा है कि उसे झूठे केस में फसाया गया है. सतीश माने शिंदे कोर्ट में दलील देने वाले है कि बड़ा नाम जुड़ा होने के चलते आर्यन को निशाना बनाया जा रहा है. कोर्ट में 11 बजे NCB के जवाब जमा करने के बाद आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे पक्ष रखेंगे.
जमानत याचिका में याचिका कर्ता ने क्या कहा?
याचिका कर्ता ने याचिका में कहा वो निर्दोष है उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है और उसपर लगाए आरोप ग़लत हैं. याचिका कर्ता के पास से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो की इंक्रिमिनेटिंग हो, 2 अक्टूबर को किया गया पंचनामा इस बात को साफ़ कर रहा है की आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है. अगर कोर्ट मानती है की एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले नोन बेलेबल हैं तब भी यह मामला बनता नहीं है क्यूँकि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है, यह मामला बिना किसी सबूत का है.
जमानत नहीं मिली तो क्या होगा ?
अगर आज या कल में आर्यन को जमानत नही मिली तो उसे पूरे हफ्तेभर जेल में रहना होगा. क्योंकि, 15 तारीख से 19 तारीख तक कोर्ट बंद है. अदालत में एनसीबी आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध करेगी.
जमानत मिली तो क्या होगा ?
अगर आर्यन को जमानत कोर्ट से मिलती है तो आर्यन के वकीलों को सूरज ढलने से पहले सारे दस्ताबेज जेल की पत्र पेटी में डालने होंगे. अगर दस्तावेज 6 बजे तक पत्र पेटी में नहीं डाल पाए, तो दूसरे दिन ही आर्यन जेल से बाहर आ पाएगा.